*जनता की आवाज ✍️*
✨वाराणसी। चिकन लेने गए युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में बाल अपचारी को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रधान मजिस्ट्रेट (किशोर न्याय बोर्ड) सौरभ शुक्ला व सदस्यगण त्र्यंबक नाथ शुक्ला एवं आरती सेठ की पीठ ने बाल अपचारी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर उसके पिता के संरक्षण में रिहा करने का आदेश दिया। *अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, अजय पाल व संदीप यादव ने पक्ष रखा।*
✨अभियोजन पक्ष के अनुसार अगस्तकुंडा, दशाश्वमेध निवासी अंशू माली ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 7 अक्टूबर 2025 को अपने दोस्तों पियूष और किशन लाल के साथ चिकन लेने के लिए गौरीगंज, भेलूपुर गये थे। वहां से वे लोग चिकन लेकर वापस आ रहे थे, तभी गौरीगंज तिराहे के पास कुछ लड़के खड़े थे और वह लोग हम लोगो कि गाड़ी रोककर गाड़ी में धक्का दे दिये तथा अकस्मात उसे जान से मारने की नियत से पंच व कड़े से उसपर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। इस हमले से जब 2आह वह अचेत होकर जमीन पर गिर गया। इस पर उसके दोस्त जब बीचबचाव कर उसे बचाने की कोशिश करने लगे तो उसी में से कुछ लोग उन्हें भी दौड़ाकर मारने लगे। इस दौरान वह लोग आपस में कह रहे थे कि इसे इतना मारो कि जब तक यह मर न जाये। मारने-पीटने में लगभग 15 लड़के थे, जिसमें से मैं फैजी, सैफी व समर को पहचाना हूं। इस मामले मैनपुलिस ने तीनों नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बाल अपचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।










